मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026: प्रश्न 31 से 42 पर महत्वपूर्ण जानकारी जारी
जामताड़ा। जिला प्रशासन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत मतदाताओं की शंकाओं के समाधान के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) के भाग-2 (प्रश्न 31 से 42) की जानकारी जारी की है। इसमें बताया गया है कि जिन मतदाताओं के माता-पिता उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें आवश्यक परिस्थितियों में दादा-दादी या नाना-नानी से मैप किया जा सकता है। गलत मैपिंग की स्थिति में बहुस्तरीय जांच एवं सत्यापन की व्यवस्था है। प्रवासी मजदूरों, राज्य से बाहर पढ़ाई कर रहे छात्रों और विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए भी गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) जमा करने की ऑनलाइन तथा परिवार के माध्यम से सुविधा उपलब्ध है।
जानकारी के अनुसार, SIR-2026 में सभी मौजूदा मतदाताओं के लिए हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र जमा करना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर नाम प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि डुप्लीकेट, मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित अथवा अज्ञात तथा गैर-भारतीय नागरिकों के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम प्रपत्र जमा करने के बावजूद ड्राफ्ट सूची में नहीं आता है, तो वह निर्धारित अवधि में दावा प्रस्तुत कर सकता है। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक, जिन्होंने विदेशी नागरिकता ग्रहण नहीं की है, वे नियमानुसार पंजीकरण या प्रपत्र जमा कर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करा सकते हैं।यदि चाहें तो इसे समाचार पत्र शैली में और अधिक संक्षिप्त (150 शब्द) या अधिक प्रभावी शीर्षक के साथ भी तैयार कर सकता हूँ।








