जरूरतमंद बच्चों को परिवार का सहारा देने के लिए फोस्टर केयर योजना
जामताड़ा। जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से पालन-पोषण (फोस्टर केयर) योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों को परिवार से जोड़ने के लिए इच्छुक दंपति एवं परिवारों से आगे आने की अपील की गई है। योजना का उद्देश्य देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा, पोषण और समुचित विकास के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना है।
योजना के तहत परिवार विहीन बच्चों को अल्प अवधि के लिए परिवार से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। पात्र बच्चों के पालन-पोषण एवं देखरेख के लिए अनुरोध के आधार पर अधिकतम तीन वर्षों तक आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा सकती है।
ऐसे बच्चे योजना के दायरे में आ सकते हैं, जिनके माता-पिता मानसिक रूप से बीमार होने के कारण देखभाल करने में असमर्थ हैं, माता-पिता में से कोई जेल में है अथवा बच्चे शोषण, घरेलू हिंसा, प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा और अन्य परिस्थितियों से प्रभावित हैं।
पालक परिवार के लिए पति-पत्नी का भारतीय नागरिक होना, दोनों की सहमति, 35 वर्ष से अधिक आयु, बेहतर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य तथा बच्चे की जरूरतें पूरी करने के लिए नियमित आय का स्रोत होना आवश्यक है। परिवार के सदस्यों की चिकित्सकीय जांच भी आवश्यक होगी।
इच्छुक परिवार योजना की विस्तृत जानकारी के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई, जामताड़ा से संपर्क कर सकते हैं।








