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नोटिस मिले तो घबराएं नहीं, 12 दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर बचाएं अपना मताधिकार

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जामताड़ा, 26 अगस्त। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम 2026 के तहत जिले में 24 अगस्त से सुनवाई अभियान शुरू हो गया है। अभियान के दौरान नोटिस प्राप्त मतदाताओं को अपनी पात्रता एवं विवरण के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलना मताधिकार समाप्त होने का संकेत नहीं है।

 

जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पंचायत सचिवालय, विद्यालय, प्रखंड सह अंचल कार्यालय सभागार तथा मतदान केंद्रों पर क्लस्टरवार सुनवाई की जा रही है। संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं अन्य अधिकृत अधिकारी दस्तावेजों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामलों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं।

 

नोटिस प्राप्त मतदाता सुनवाई के दौरान निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर सकते हैं। इनमें जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, वन अधिकार प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण-पत्र सहित अन्य दस्तावेज शामिल हैं।

 

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड इन 12 सूचीबद्ध दस्तावेजों में शामिल नहीं है। इसलिए आधार के साथ सूची में शामिल कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मतदाताओं से अफवाहों पर ध्यान न देने और नोटिस में दिए निर्देश के अनुसार समय व स्थान पर उपस्थित होने की अपील की गई है।

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