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PMAY-G: आवास प्लस 2024 की सूची पर 30 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

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PMAY-G: आवास प्लस 2024 की सूची पर 30 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

 

जामताड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण के तहत ग्राम सभा से अनुमोदित स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL) को लेकर प्रशासन ने आम सूचना जारी की है। ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश के आलोक में जिले के सभी प्रखंड एवं पंचायत कार्यालयों में स्वीकृत और अस्वीकृत परिवारों की सूची सार्वजनिक की जाएगी।

 

जिला जनसंपर्क कार्यालय के अनुसार, उक्त सूची का प्रकाशन 15 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। सूची में अपना नाम, पात्रता अथवा निर्णय को लेकर किसी लाभार्थी को आपत्ति या अपील हो तो वह संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) के कार्यालय में लिखित दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

 

आपत्ति के साथ संबंधित दावे के समर्थन में आवश्यक साक्ष्य भी जमा करना होगा। आवेदन कार्यालय अवधि में 15 से 30 सितंबर के बीच स्वीकार किए जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का दावा या आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

 

ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे अपने पंचायत या प्रखंड कार्यालय में प्रकाशित सूची का समय पर अवलोकन करें और किसी तरह की त्रुटि या आपत्ति होने पर निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करें।

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