पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक संपन्न
जामताड़ा: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिछली बैठक के निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई तथा जिले में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालन, लाइसेंस अवधि और प्राप्त आवेदनों पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में कुल चार प्रस्तावों की समीक्षा की गई, जिनमें तीन अल्ट्रासाउंड केंद्रों के निबंधन नवीनीकरण तथा एक नए केंद्र के निबंधन का आवेदन शामिल था। समिति ने सभी आवेदनों का पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट की गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षण कर आवश्यक निर्णय लिया। साथ ही जिले के सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
बैठक में कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम पर विशेष जोर देते हुए कहा गया कि प्रसव पूर्व लिंग जांच कराना और कराना कानूनन अपराध है। यदि किसी अल्ट्रासाउंड केंद्र की इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा नियमित निरीक्षण और निगरानी करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, अस्पताल उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, डीपीएम सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।यदि चाहें, मैं इसे अखबार की शैली (इनवर्टेड पिरामिड) में भी तैयार कर सकता हूँ।








