अपात्र राशन कार्ड धारक को स्वयं राशन कार्ड सरेंडर का निर्देश
जामताड़ा जिले में अपात्र राशन कार्ड धारकों से अपने कार्ड अविलंब सरेंडर करने की अपील की गई है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार के निर्देश के अनुसार, निर्धारित पात्रता मानकों के दायरे में नहीं आने वाले परिवार स्वयं अपना राशन कार्ड समर्पित करें। जांच के दौरान अपात्र पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
निर्धारित मानकों के अनुसार, जिस परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार, सरकारी उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय में कार्यरत है, वह राशन कार्ड के लिए अपात्र माना जाएगा। इसी तरह आयकर, सेवा कर, व्यावसायिक कर या जीएसटी का भुगतान करने वाले परिवार भी पात्र नहीं हैं। पांच एकड़ से अधिक सिंचित या दस एकड़ से अधिक असिंचित कृषि भूमि, चार पहिया वाहन, पंजीकृत उद्यम, तीन या अधिक कमरों वाला पक्का मकान अथवा पांच लाख रुपये या अधिक मूल्य के चार पहिया कृषि उपकरण रखने वाले परिवार भी अपात्रता की श्रेणी में आएंगे।
राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए लाभुक झारखंड के आधिकारिक पोर्टल पर ‘Cardholder Login’ के माध्यम से ‘Surrender Card’ विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत जिला आपूर्ति पदाधिकारी या प्रखंड कार्यालय में लिखित आवेदन भी दिया जा सकता है। जानकारी और शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर 1967 या 18002125512 पर संपर्क किया जा सकता है।








