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मानसून अवधि में जामताड़ा के सभी नदी बालूघाटों से बालू उठाव पर प्रतिबंध

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मानसून अवधि में जामताड़ा के सभी नदी बालूघाटों से बालू उठाव पर प्रतिबंध

रिपोर्ट:निजाम खान

जामताड़ा: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन के आलोक में जामताड़ा जिले के सभी नदी बालूघाटों से बालू उठाव पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 नदी बालूघाटों से 10 जून 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक बालू का उठाव पूरी तरह बंद रहेगा।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मानसून सत्र के दौरान पर्यावरण संरक्षण एवं नदी तंत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रतिबंध अवधि में किसी भी नदी घाट से बालू खनन या परिवहन की अनुमति नहीं होगी।

आदेश के प्रभावी अनुपालन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी तथा सभी अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों के नदी घाटों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अवैध बालू उठाव, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिला प्रशासन ने आम लोगों से भी प्रतिबंध का पालन करने तथा किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना प्रशासन को देने की अपील की है।

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