जामताड़ा। झारखंड अधिविद्य परिषद (जैक) की पूरक, समुन्नत एवं विशेष माध्यमिक तथा इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) सैद्धांतिक परीक्षा-2026 के शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 7 अगस्त की सुबह 6 बजे से 14 अगस्त तक परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।
माध्यमिक परीक्षा 7 से 12 अगस्त तथा इंटरमीडिएट परीक्षा 7 से 14 अगस्त तक दो पालियों में आयोजित होगी। जिले में माध्यमिक परीक्षा के लिए इंटर महिला महाविद्यालय, जामताड़ा तथा इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए गवर्नमेंट सेकेंडरी आदर्श विद्यालय, जामताड़ा को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।
निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, हथियार लेकर चलने, ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग, रैली, प्रदर्शन, प्रचार-प्रसार, जेरॉक्स व खान-पान की दुकान, ठेला और वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, पुलिसकर्मी, परीक्षार्थी, छात्र-छात्राएं तथा आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को इससे छूट दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं झारखंड परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।








