जामताड़ा, 24 अगस्त। उपायुक्त सह जिला समुचित प्राधिकारी, पीसी एंड पीएनडीटी, जामताड़ा श्री आलोक कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले के अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालन और पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि दो संस्थानों ने अल्ट्रासाउंड केंद्र का संचालन नहीं करने संबंधी आवेदन दिया है। उपायुक्त ने संबंधित संचालकों से मशीन के दुरुपयोग से बचाव के लिए अंडरटेकिंग लेने तथा नियमानुसार लाइसेंस निरस्त करने का निर्देश दिया।
उन्होंने जिले के सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों का पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट एवं एसओपी के अनुरूप नियमित औचक निरीक्षण करने और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा। प्रत्येक माह कम से कम तीन से चार केंद्रों का निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम पर जोर देते हुए उपायुक्त ने कहा कि प्रसव पूर्व लिंग जांच कराना कानूनन अपराध है। किसी भी अल्ट्रासाउंड केंद्र की संलिप्तता पाए जाने पर उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. एसके मिश्रा सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।









