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जामताड़ा में 19 जुलाई को परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

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जामताड़ा में 19 जुलाई को परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

 

जामताड़ा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा आयोजित झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा-2024 के शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर 19 जुलाई (रविवार) को जिले के सभी 16 परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। यह आदेश सुबह 4 बजे से परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

 

अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, अनावश्यक भीड़ लगाने, हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने, जेरॉक्स, खान-पान की दुकान, ठेला एवं वाहन पार्किंग लगाने पर रोक रहेगी। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, रैली, प्रदर्शन, सभा, प्रचार-प्रसार और बैठकों पर भी प्रतिबंध रहेगा।

 

हालांकि यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों, पुलिस बल, परीक्षार्थियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों, अस्पताल ले जाए जा रहे मरीजों के साथ रहने वाले लोगों, शवयात्रा तथा बारात में शामिल व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।

 

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 तथा झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम-2023 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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