गोड्डा में जिला प्रशासन के निर्देश पर माप-तौल एवं खाद्य सुरक्षा जागरूकता सह समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य व्यवसायियों और उपभोक्ताओं को विधिक माप विज्ञान अधिनियम तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों की जानकारी देना, लाइसेंस और पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना तथा लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करना था।
शिविर के दौरान अधिकारियों ने व्यवसायियों को माप-तौल संबंधी नियमों, खाद्य सुरक्षा मानकों, उपभोक्ता अधिकारों तथा लाइसेंस एवं पंजीकरण की अनिवार्यता की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में विधिक माप विज्ञान विभाग के अंतर्गत 35 व्यवसायियों ने पंजीकरण और नवीकरण कराया, जिससे 68,750 रुपये का राजस्व संग्रह हुआ।
अधिकारियों ने व्यवसायियों से सभी माप-तौल उपकरणों का समय-समय पर सत्यापन और नवीकरण कराने तथा निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सही माप-तौल व्यवस्था उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के साथ व्यापार में पारदर्शिता और विश्वास भी बढ़ाती है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अंतर्गत तीन नए खाद्य व्यवसायों का पंजीकरण किया गया, जबकि एक व्यवसायी को खाद्य लाइसेंस जारी किया गया। कारोबारियों से खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने, स्वच्छता बनाए रखने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया। जिला प्रशासन ने ऐसे जागरूकता शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।









