उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, श्री आलोक कुमार (भा०प्र०से०) की अध्यक्षता में अवैध खनन एवं अवैध खनिज परिवहन तथा व्यापार की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स का आहूत बैठक संपन्न
बालू घाटों की बंदोबस्ती से जुड़े लंबित प्रक्रियाओं को 01 सप्ताह के अंदर पूर्ण करने के निर्देश
अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई हेतु दिये गये निर्देश; शिथिलता बरतने पर संबंधित अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी संयुक्त रूप से होंगे जिम्मेवार
रिपोर्ट:निजाम खान
आज दिनांक 22.10.2026 को उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, श्री आलोक कुमार (भा०प्र०से०) की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में अवैध खनन एवं अवैध खनिज परिवहन तथा व्यापार की रोकथाम हेतु जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आहूत किया गया। बैठक में अवैध कोयला खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार जांच अभियान चलाने, पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन के अलावा ईसीएल पांडेश्वर एरिया अंतर्गत बंद खदानों की डोजरिंग एवं निगरानी, एसपी माइंस चितरा अंतर्गत कोयला परिवहन सहित विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की गई।
_*अवैध खनन एवं परिवहन को रोकने हेतु थाना/अंचल स्तर पर संबंधित रहना प्रभारी एवं अंचल अधिकारी की जिम्मेवारी तय*_
बैठक के क्रम में उपायुक्त ने विभिन्न अंचल/थाना क्षेत्र में अवैध खनन एवं परिवहन को लेकर थाना/अंचल स्तर पर की गई कार्रवाई की समीक्षा के क्रम में स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी सूरत में अवैध खनन एवं परिवहन की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अंचल/थाना स्तर संबंधित थाना प्रभारी एवं अंचल अधिकारी की संयुक्त रूप से जिम्मेवारी तय करते हुए अवैध खनन एवं परिवहन पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोताही एवं शिथिलता बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अवैध खनन एवं परिवहन के रोकथाम को लेकर नियमित रूप से छापेमारी अभियान चलाने एवं कार्रवाई का प्रतिवेदन समर्पित करने के निर्देश दिए।
_*बालू घाटों की बंदोबस्ती से जुड़े लंबित प्रक्रियाओं को 01 सप्ताह के अंदर पूर्ण करने के निर्देश*_
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि एनजीटी की गाइडलाइन के तहत 15 अक्टूबर तक नदी घाटों से बालू के उठाव को लेकर लगाई गई रोक की समय सीमा पूरी हो चुकी है। उन्होंने नियमानुसार बालू घाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस प्रक्रिया से जुड़े लंबित घाटों में ग्राम सभा एवं भूमि एवं नक्शा से जुड़े प्रतिवेदन को 01 सप्ताह के अंदर पूर्ण करते हुए उपलब्ध कराने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बंदोबस्ती से जुड़े सभी लंबित प्रक्रियाओं को अविलंब पूर्ण करें।
_*माइनिंग क्लोज़र हेतु साइंटिफिक अध्ययन करवा कर रिपोर्ट देने के निर्देश*_
वहीं नाला थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्व श्री पांडेश्वर एरिया के प्रतिनिधि के द्वारा धारित बंद पड़े खदानों के संदर्भ में समीक्षा के दौरान कोयला के अवैध खनन के फलस्वरूप बने गड्ढों के डोजरिंग को लेकर पूर्व में दिए गए निर्देश के अनुपालन में संबंधित संस्थानों के द्वारा माइनिंग क्लोज़र के लिए साइंटिफिक अध्ययन किए जाने की जानकारी दी गई। उपायुक्त ने स्थाई समाधान की दिशा में अध्ययन रिपोर्ट देने एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने ईसीएल पांडेश्वर एरिया में कोयले के अवैध खनन एवं परिवहन रोकने के लिए सीआईएसएफ एवं स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाने एवं प्रशासनिक स्तर पर पुलिस फोर्स या अन्य सहायता के लिए उपायुक्त कार्यालय से संपर्क करने का निर्देश दिया गया। वहीं खनन क्षेत्रों में ड्रोन एवं अन्य माध्यमों से सतत निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि जब तक सभी गड्ढों की फाइनल डोजरिंग नहीं हो जाती है, इस दौरान अगर कोई अनहोनी होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी पांडेश्वर क्षेत्र की होगी। वहीं नीलाम पत्र से जुड़े वाद एवं सरकार के बकाया राशि के भुगतान को लेकर उपायुक्त ने पांडेश्वर एरिया के प्रतिनिधि को समुचित कार्रवाई हेतु निर्देश दिया।
_*चितरा से रेलवे साइडिंग तक कोयला ढुलाई में लगे वाहनों की जीपीएस से करें ट्रैकिंग*_
बैठक के क्रम में उपायुक्त ने ईसीएल एसपी माइंस प्रबंधन से चितरा से जामताड़ा साइडिंग तक कोयला परिवहन की जानकारी ली गई। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि गेट आउट होने से साइडिंग पहुंचने तक डंफरों की जीपीएस से ट्रेसिंग करें, अगर कोई संदिग्ध गतिविधि या ऑफ द रूट वाहन दिखता है तो वैसे वाहनों को चिह्नित करते हुए सख्ती से वैसे वाहनों पर कार्रवाई करें। कोयला चोरी की घटनाओं को हर हाल में रोकने के लिए उन्होंने कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके अलावा कोयला ढुलाई में लगे डंफरों के फिटनेस एवं अन्य दस्तावेजों के जांच हेतु उपायुक्त ने निर्देश दिया, साथ ही कहा कि अगर मानक के अनुसार वाहन का परिचालन नही किया जा रहा है तो नियमानुसार वैसे वाहन को चिह्नित कर कार्रवाई करें। वहीं कोयला परिवहन रूट पर रेलवे साइडिंग से लेकर आस पास के क्षेत्रों में पानी छिड़काव को लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
_*विभिन्न मामलों में हुई है कार्रवाई*_
वहीं अवैध खनिज परिवहन रोकथाम आदि के क्रम में वाहनों की जब्ती, प्राथमिकी, दंड शुल्क वसूली आदि की जानकारी ली। बताया गया कि _*चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 60 मामले सामने आए जिसमें 65 वाहनों को जब्त किया गया है साथ ही जेएमएमएस रूल, 2004 के नियम 54(5) के तहत 31 लाख 99 हजार 575 रुपए दण्ड वसूल किया गया है।*_ इसके अलावा भी अन्य कार्रवाई की गई है।
*_इस मौके पर_* उप विकास आयुक्त श्री असीम किस्पोट्टा, अपर समाहर्ता, श्रीमती पूनम कच्छप, अनुमंडल पदाधिकारी श्री अनंत कुमार, पुलिस उपाधीक्षक (मु०), सुश्री नीलम कुजूर, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री मुकेश कुमार, जिला खनन पदाधिकारी श्री मिहिर सलकर, संबंधित अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी, ईसीएल पांडेश्वर एरिया एवं एसपी माइंस चितरा के प्रतिनिधि, सीआईएसएफ/ईसीएल के अधिकारी सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे।







