31 दिसंबर तक वैध शस्त्र लाइसेंसधारी समय पर कराएं नवीकरण, NDAL-UIN अनिवार्य
जामताड़ा: जिला प्रशासन ने जिले के उन सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को लाइसेंस नवीकरण कराने की सूचना जारी की है, जिनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति की वैधता 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है। संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को निर्धारित प्रपत्र में नवीकरण आवेदन जिला शस्त्र शाखा में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
शस्त्र नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से कम-से-कम दो माह पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन देना आवश्यक है। पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नवीकरण के लिए 500 रुपये वार्षिक शुल्क निर्धारित है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियों के लिए NDAL-UIN होना अनिवार्य है। इसके बिना शस्त्र अनुज्ञप्ति मान्य नहीं होगी और संबंधित लाइसेंस रद्द समझे जाएंगे।
वहीं, लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद नवीकरण के लिए आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त नियमानुसार विलंब शुल्क भी देना होगा। इसकी जिम्मेदारी संबंधित अनुज्ञप्तिधारी की होगी।
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित लाइसेंसधारियों से समय सीमा का ध्यान रखते हुए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन निर्धारित अवधि में जमा करने की अपील की है, ताकि नवीकरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।








