नए आयकर अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी जरूरी, डीडीओ समय पर दाखिल करें टीडीएस रिटर्न
जामताड़ा: समाहरणालय स्थित एसजीएसवाई प्रशिक्षण भवन सभागार में बुधवार को आयकर विभाग, आईटीओ वार्ड टीडीएस, देवघर की ओर से टीडीएस-टीसीएस आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिले के विभिन्न सरकारी विभागों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डीडीओ) और संबंधित कर्मियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त आलोक कुमार, एडिशनल इनकम टैक्स कमिश्नर नर सिंह कुमार खलखो और परियोजना निदेशक आईटीडीए जुगनू मिंज ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि एक अप्रैल 2026 से लागू नए आयकर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों की स्पष्ट जानकारी और उनका सही अनुपालन आवश्यक है। उन्होंने डीडीओ को वेतन, संविदाकारों के बिल, परामर्श शुल्क, किराया सहित अन्य भुगतान के दौरान नियमानुसार टीडीएस कटौती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही, कटी हुई राशि समय पर जमा करने और निर्धारित समयसीमा में रिटर्न दाखिल करने पर जोर दिया।
एडिशनल इनकम टैक्स कमिश्नर नर सिंह कुमार खलखो ने टीडीएस-टीसीएस के नए प्रावधानों, ई-फाइलिंग, रिटर्न में सुधार, प्रमाणपत्र जारी करने और कर साथी प्लेटफॉर्म के उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने त्रैमासिक टीडीएस विवरणी समय पर और त्रुटिरहित जमा करने की अपील की।
कार्यक्रम में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान प्रतिभागियों की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।








