JTET परीक्षा को लेकर 20 केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू, 100 मीटर के दायरे में भीड़ जुटाने पर रोक
जामताड़ा: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET)-2026 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। आगामी 1 नवंबर को जिले के 20 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली परीक्षा के मद्देनजर अनुमंडल दंडाधिकारी अनंत कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
यह आदेश 1 नवंबर को सुबह 5 बजे से परीक्षा समाप्ति तक सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में प्रभावी रहेगा।
निषेधाज्ञा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, अनावश्यक भीड़ लगाने तथा हथियार, लाठी, आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा जेरॉक्स दुकान, खाने-पीने के ठेले, वाहन पार्किंग, ध्वनि विस्तारक यंत्र, रैली, प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार पर भी रोक लगाई गई है।
हालांकि, परीक्षा में प्रतिनियुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, परीक्षार्थियों एवं विद्यालय आने-जाने वाले विद्यार्थियों को इस आदेश से छूट दी गई है।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।








